मध्यप्रदेश

कलेक्टर ने कोविड के मददेनजर जारी किये अतिरिक्त दिशा-निर्देश

कबीर मिशन समाचार बड़वानी से अनिष भार्गव की रिपोर्ट

बड़वानी 14 जनवरी 2022/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवराजसिंह वर्मा ने कोविड संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिये पूर्व में धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में अतिरिक्त दिशा-निर्देश सम्मिलित किये है।
कलेक्टरेट कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश में जोड़े गये अतिरिक्त दिशा निर्देश इस प्रकार हैः-
ऽ कक्षा 1 से कक्षा 12 तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी, 2022 तक बंद रहेगे । जनवरी, 2022 में आयोजित होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे।
ऽ सभी प्रकार के मेले (धार्मिक/व्यवसायिक), जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे । समस्त जुलुस एवं रैली प्रतिबंधित रहेंगे ।
ऽ समस्त राजनैतिक/सांस्कृतिक/धार्मिक सामाजिक/शैक्षणिक/मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी ।
ऽ बंद हॉल में, हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन/कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे ।
ऽ खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे ।
ऽ कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चत करना होगा। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

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