अंतिम 03 दिवस शेष
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत अऋणी कृषक अर्थात जिन कृषको ने के.सी.सी. ऋण नहीं लिया गया हो वह कृषक भी अपनी बैंक शाखा अथवा नजदीकी किसी भी कॉमन सर्विस सेन्टर / लोक सेवा केन्द्र से बीमा करवा सकते है।
,उपसंचालक कृषि श्री केएस यादव ने कृषको से अनुरोध किया है कि फसल बीमा के लिए प्रीमियम राशि के अतिरिक्त कोई राशि नहीं देना है। बीमा कार्य सभी केन्द्रो पर निःशुल्क किया जाएगा। बीमा करवाने के लिए आधार नंबर, खसरा खतौनी, बैंक खाता नंबर और मोबाईल नंबर की आवश्यकता होगी। रबी वर्ष 2023-24 के बीमा अंतर्गत फसल गेहूं सिंचित के लिए प्रीमियम राशि 792 रूपये प्रति हेक्टेयर, चना, मसूर व राई-सरसो के लिए प्रीमियम राशि 600 रूपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2023 निर्धारित की गई है। उसके पूर्व फसल बीमा करवाना सुनिश्चित करें।