कबीर मिशन समाचार, सुरेश मैहर संवाददाता गरोठ
शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं द्वारा गंभीर अपराध में फरार आरोपी सत्तू सिंह उर्फ सत्यनारायण पिता देवी सिंह राजपूत उम्र 45 साल निवासी नावली की गिरफ्तारी के सार्थक प्रयासों की समीक्षा करते पाया कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का होकर काफी समय से फरार चल रहा था।
जिसकी गिरफ्तारी हेतु समय-समय पर दिशा निर्देश तथा उक्त आरोपी की गिरफ्तारी हेतु ₹5000 इनाम की उद्घोषणा की गई इसी तारतम में श्री महेंद्र तारनेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ जिला मंदसौर के मार्गदर्शन में एवं फूल सिंह परस्ते अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुभाग गरोठ के निर्देशन में उप निरीक्षक लाखन सिंह राजपूत थाना प्रभारी गांधी सागर
व उनकी टीम द्वारा थाना गांधी सागर के अपराध क्रमांक 85/21 धारा 307 294 506 एवं 25 आर्म्स एक्ट में फरार आरोपी सत्तू सिंह उर्फ सत्यनारायण पिता देवी सिंह राजपूत उम्र 45 साल निवासी नावली जो विगत 6 माह से फरार चल रहा था जिसे दिनांक 8.4. 2022 को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की उक्त आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का होकर काफी शातिर था।
जो बिना मोबाइल के अपना नाम पता व स्थान बदल बदल कर कभी मध्यप्रदेश तो कभी राजस्थान में फरारी काट रहा था जिसे पकड़ने हेतु उसके घर गांव टांकेश्वर महादेव व गांधी सागर के जंगल व मिलने के हर संभावित स्थलों पर लगभग 30 से 35 बार दबिश दी गई किंतु आरोपी चुस्त वह चालाक होने से भागने में सफल रहा क्योंकि उक्त आरोपी शादीशुदा ना होकर अकेला ही रह रहा था तथा अपने पास मोबाइल नहीं रखता था
जिसके कारण आरोपी को पकड़ने में काफी कठिनाई उत्पन्न हो रही थी किंतु थाना प्रभारी गांधी सागर व उनकी टीम द्वारा अथक मेहनत लगन व प्रयासों से उक्त फरार आरोपी सत्तू सिंह उर्फ सत्यनारायण पिता देवी सिंह राजपूत उम्र 45 साल निवासी नावली को दिनांक 8.4. 2022 को मुखबिर सूचना एवं तकनीकी सहायता से ग्राम मान जी का गुड़ा तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार किया गयागिरफ्तार आरोपी का नाम:- सत्तू उर्फ सत्यनारायण पिता देवी सिंह राजपूत उम्र 45 साल निवासी नावली थाना गांधी सागर जिला मंदसौर
आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड:-1. अपराध क्रमांक 52/07 धारा 451 294 323 506 बी 147 148 भादवी2. अपराध क्रमांक 78/08 धारा 25 आर्म्स एक्ट3. अपराध क्रमांक 86/10 धारा 452 323 506 34 भादवी4. अपराध क्रमांक 60/10 धारा 34 आबकारी एक्ट5. अपराध क्रमांक 61/11 धारा 25 आर्म्स एक्ट6. अपराध क्रमांक 85/21 धारा 307 294 506 भादवी एवं 25 आर्म्स एक्ट
सराहनीय योगदान:- उप निरीक्षक लाखन सिंह राजपूत थाना प्रभारी गांधीसागर, सहायक उपनिरीक्षक जितेंद्र सिंह चौहान, आरक्षक 708 जतिन दिक्षित, आरक्षक 667 तरुण, आरक्षक 908 राहुल गरासिया, आरक्षक 847 अनिल गुर्जर एवं कार्यवाहक प्रधान आरक्षक 639 आशीष बैरागी साइबर सेल का सराहनीय योगदान रहा।