पोर्टल के माध्यम से ही मिलेगा समाचार पत्र को नियमितता प्रमाण पत्र
निर्धारित डॉक्यूमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर
मंदसौर 14 नवम्बर 22/ प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश से प्रकाशित नियतकालिक प्रकाशन की एक प्रति जिला जनसम्पर्क कार्यालय में नि:शुल्क देना अनिवार्य है। प्रकाशकों की सुविधा की दृष्टि से प्रकाशन की प्रति जमा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की गई है।
पोर्टल के लिए समाचार पत्र पत्रिकाओं के लिए यह दस्तावेज जरूरी
1) RNI title allotment letter./आरएनआई शीर्षक आवंटन पत्र।
2) Copy of letest declaration./वर्तमान घोषणा पत्र की कॉपी।
3) RNI registration certificate./आरएनआई पंजीकरण प्रमाण पत्र।
4) PAN CARD copy./पैन कार्ड की कॉपी।
5) Certificate of extension number (CA)/विस्तार संख्या का प्रमाण पत्र (सीए प्रमाण पत्र)।
6) ईमेल आईडी
7) DPR का पेपर कोड
8) स्थाई पता
9) प्रकाशन प्रारंभ करने की तिथि एवं वर्ष
इन सभी दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। दस्तावेज नहीं होने पर समाचार पत्र का प्रकाशित अंक पोर्टल पर जमा नहीं हो पाएगा। इस व्यवस्था से प्रकाशक समाचार पत्र पत्रिकाओं की एक प्रति एक नियततिथि तक ही जमा करा सकेंगे।