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राजगढ़। पीपल्याकलां की घटना दलित की बरात रोकने के मद्देनजर आठ लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी की कार्रवाई

राजगढ़ 16 मई, 2022 कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री हर्ष दीक्षित द्वारा गत दिवस ग्राम पीपल्याकलां में हुए विवाद को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पीपल्याकलां के अंतर्गत आने वाले 08 लायसेंसधारियों के लायसेंस निलंबित किए गए है। उन्होंने ग्राम पीपल्याकलां में एक बारात निकलने की बात को लेकर गांव में शांति व्यवस्था भंग करने वाले तत्वों द्वारा ग्राम में जुलूस नहीं निकालने दिये जाने के दौरान विवाद बढ़ने से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की संभावना को देखते हुए

और भविष्य में गांव की शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु लोक सुरक्षा के हित में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) के अंतर्गत यह कार्रवाई की है। निलंबित किए गए शस्त्र लायसेंसधारियों में पीपल्याकलां के प्रभुलाल पिता पूरीलाल दांगी, बालचन्द्र पिता गोपीलाल कलांल, श्रीनाथ पिता गोरधनलाल दांगी, जगदीश पिता चम्पालाल दांगी, गीरीराज पिता लक्ष्मीनारयण दांगी, रामचरण पिता हजारीलाल दांगी, हजारीलाल पिता रामप्रताप दांगी तथा गोरधनलाल पिता उकारजी दांगी शामिल है।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री दीक्षित को पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा द्वारा ग्राम पीपल्याकलां में हुई घटना के मद्देनजर के प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।

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