निर्वाचन सम्पन्न कराने मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण आज
राजगढ़ 21 जुलाई, 2022म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 17, 25 एवं 32 तथा म.प्र. पंचायत उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन नियम 1995 के उपबन्धों के अनुसार ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के पंच, सरपंच, सदस्यों के निर्वाचन की तारीख से 15 दिन की कालावधि के भीतर उप सरपंच, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु सम्मिलन आयोजित किए जाने का प्रावधान है।
आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार जिले के 06 विकासखण्डों की जनपद पंचायतों में ग्राम पंचायत के उप सरपंच के निर्वाचन हेतु सम्मिलन प्रथम चरण जनपद पंचायत राजगढ़ एवं ब्यावरा में 24 जुलाई, 2022 को, द्वितीय चरण जनपद पंचायत जीरापुर एवं खिलचीपुर में 25 जुलाई, 2022 को, तृतीय चरण जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ एवं सारंगपुर में 26 जुलाई, 2022 को आयोजित होगा।
जिसमें जनपद पंचायतों में आने वाले ग्राम पंचायतों के पीठासीन अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों के उप सरपंच निर्वाचन के सम्मिलन आयोजित करने हेतु नियुक्त सक्षम प्राधिकारी, पीठासीन अधिकारी एवं सहायक के प्रशिक्षण हेतु नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स का जिला स्तर पर 22 जुलाई, 2022 को प्रातः 12ः00 बजे जिला पंचायत राजगढ़ सभाग्रह में प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।
संबंधित मास्टर ट्रेनर्स को निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करने के निर्देश दिए गए है। इस आषय के जारी आदेश अनुसार नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स में श्री गोपाल कृष्ण दुबे, श्री गिरिराज गुप्ता, श्री मनीश शर्मा, श्री प्रमोद सक्सेना, श्री भरत गोयल,
श्री मुकेश गुप्ता, श्री कमलेश कुमार कटियार, श्री महेश बैरागी, श्री सतीश कुमार सोंलकी, श्री रामकुमार पांडेय, श्री मनीश सोनी, श्री दिनेष गवली, श्री सुनील सक्सेना, श्री प्रकाशसिंह तोमर, श्री महेश कुमार राठौर, श्री अमित बन्धु, श्री दिलीप साहू, श्री स्वयं प्रकाश शर्मा, श्री देवीलाल मालवीय, श्री रामनिवास तिवारी,
श्री इरशाद अली, श्री दुर्गाप्रसाद जाटव, सुश्री बबीता मिश्रा, श्री शिवलाल मालवीय, श्री राधेष्याम विजयवर्गीय, श्री राजेश नारोलिया, श्री सुरेष कुमार अहिरवार, श्री राजेन्द्र शर्मा, श्री किशन सांकला, श्री राधेष्याम पुरविया, श्री प्रताप सिंह शाक्य तथा श्री सतीश अग्रवाल के नाम शामिल है। साथ ही ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को निर्देशित किया गया है कि वे निर्वाचन हेतु नियुक्त होने वाले दलों को निर्धारित समय-सारणी अनुसार ब्लॉक स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण सत्रों में प्रशिक्षण दें।