रतलाम

रतलाम – ग्राम पंचायत कराडिया में दुकान नीलामी कि सूचना जारी

कबीर मिशन सामाचार/रतलाम,

तहसील संवाददाता विनोद सोलंकी,

आलोट। जनपद पंचायत आलोट स्थित ग्राम पंचायत कराड़िया द्वारा प्रस्तावित सूचना पत्र मैं ग्राम पंचायत कराड़िया द्वारा बनाई गई दुकानों के नीलामी के संबंध में मुख्य बिंदु इस प्रकार 1. ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित दुकान नीलामी में भाग लेने हेतु प्रति दुकान ₹10000 जमा करवाना अनिवार्य होगा।

2. प्रति दुकान नीलामी बोली ₹100000 एक लाख से प्रारंभ की जाएगी । 3.पंचायत द्वारा दुकान 15 वर्ष की अवधि तक अनुबंध पत्र निष्पादित के माध्यम से किया जावेगा 15 वर्ष पश्चात पंचायत को ही पुनः दुकान नीलाम करने का अधिकार होगा एवं 15 वर्ष पश्चात दुकान नीलामी कर जमा राशि प्रदान की जावेगी। । 4.नीलम की गई दुकान सिर्फ व्यवसाय उपयोग हेतु ही रहेगी दुकानों में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ दया प्राधिकृत गतिविधि मायने नहीं होगी उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत पंचायत को कानूनी कार्रवाई एवं दुकान अधिग्रहण करने का अधिकार होगा।

5.दुकान किराया प्रतिमाह₹500 जमा करना अनिवार्य होगा 3 माह तक किराया नहीं जमा करने की दशा में पंचायत को कानूनी कार्रवाई एवं दुकान अधिग्रहण करने का अधिकार होगा। 6.नीलामी में अंतिम बोली पर बोली गई राशि में से ₹50000 राशि नीलामी के दिन से 15 दिन के भीतर एवं शेष अंतिम बोली लगाने वाले को दुकान सुपुर्द करने पर ली जाएगी। 7.नीलम की गई दुकानों का अनुबंध पंचायत के पक्ष में₹1000 के स्टांप पर माय नोटरी युक्त निष्पादित होने के पश्चात ही दुकान का कब्ज दिया जाएगा।

8 त्योहार पर दुकानों में रंगी पुताई का कार्य करना होगा। 9 बोली लगाने के पश्चात अगर किसी कारणवश दुकान प्रथम व्यक्ति द्वारा नहीं ली जाती हैं तो नीलम बोली की जमा राशि 10000रुपए प्रदाय नहीं की जावेगा एवं द्वितीय बोली लगाने वाले को मान्य किया जाएगा। 10. प्रथम प्राथमिकता ग्राम पंचायत के मूल निवासी को होगी।

11.दुकानों में किसी प्रकार का निर्माण तोड़फोड़ या अन्य निर्माण बिना पंचायत की अनुमति नहीं कर सकते हैं एवं क्षतिग्रस्त होने पर पंचायत की अनुमति से मरम्मत करवाना होगा।12.अंतिम नीलामी की राशि पंचायत खाते में जमा होने के बाद 30 दिसंबर तक दुकान पूर्ण कर अंतिम होली लगाने वाले व्यक्ति को अनुबंध कार कर सौंप दी जाएगी।

13. पंचायत द्वारा निर्मित दुकानों में से क्र. 6 व क्र. 9 की दुकान आरक्षित (अजा वर्ग) एवं क्र.4 क्र. 5 एव क्र.7 एवं क्र.8 की दुकाने अनारक्षित (पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग) की रहेगी।

नोट उक्त दुकान नीलामी बोली की राशि ₹10000 दिनांक 10/9/2023 से प्रातः 11:00 बजे से 14/9/2023 प्रातः 11:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य हो रहेगा तत्पश्चात दुकान नीलामी दिनांक 15/9/2023 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक की जावेगी।उक्त प्रस्तावित सूचना ग्राम पंचायत मुख्यालय पर दिनांक 16/8/2023 को की गई ग्राम सभा में प्रस्तावित है

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