नीमच मध्यप्रदेश

चोरी का मोबाईल खरीदने वाले आरोपी को 01 वर्ष का कठोर कारावास।

कबीर मिशन समाचार।

नीमच। सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा चोरी का मोबाईल खरीदने वाले आरोपी उदयवीर उर्फ टिंकू पिता मानसिंह जाटव, उम्र-42 वर्ष, निवासी-वार्ड नंबर 10, अशोकनगर बम्बा का पुरा, जिला भिंड को धारा 411 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के कठोर कारावास व 1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 25 मार्च 2017 मध्यरात्री की हैं। फरियादी विनोद कुमार ने पुलिस थाना नीमच केंट में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई की उसकी सिटी रोड़ स्थित कोर्ट गेट के सामने राजन मोबाईल के नाम से मोबाईल की दुकान हैं। दिनांक 25 मार्च 2017 को वह रात्रि के लगभग 10 बजे दुकान बंद करके घर चला गया था, अगले दिन सुबह लगभग 11 बजे जब उसने दुकान खोली तो उसकी दुकान की छत तोडकर चोर पाँच ओप्पो कम्पनी के मोबाईल, तीन विवो कम्पनी के मोबाईल, कुछ पुराने मोबाईल व लगभग 10,000/- नगद सिल्लक को चोरी करके ले गये थे। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना नीमच केंट में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 155/17 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई थी। एएसआई सुरेशचंद्र सोनी ने विवेचना के दौरान चोरी गए मोबाईल के आईएमईआई नंबर को साईबर सेल के माध्यम से ट्रेक कराया तो उनकी लोकेशन जिला भिण्ड होना पाई गई, जहां से आरोपी उदयवीर को गिरफ्तार किया गया एवं उसके कब्जे से चोरी गया हुआ एक ओप्पो कंपनी का मोबाईल जप्त किया गया, जिसके संबंध में आरोपी द्वारा बताया गया की उसने वह मोबाईल सोनू उर्फ कन्हैया शाक्य से खरीदा हैं। बाद विवेचना पूर्ण तक अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण विवेचना व विचारण में आरोपी सोनू उर्फ कन्हैया के फरार रहने से आरोपी उदयवीर के संबंध में विचारण उपरांत यह निर्णय पारित किया गया।

प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, जप्तीकर्ता अधिकारी, विवेचक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए यह प्रमाणित कराया गया की आरोपी उदयवीर द्वारा यह जानते हुए की मोबाईल चोरी का हैं, उसे खरीदा हैं, जिस कारण आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।

About The Author

Related posts