निरीक्षण में अनियमितता पाए जाने पर खाद्य एवं औषधि प्राशासन औषधी अनुज्ञापन प्राधिकारी श्री अहिरवार द्वारा मेसर्स गीतांजलि मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर का लाईसेंस 7 दिवस के लिए निलंबित किया गया है। जारी आदेशानुसार निरीक्षण के समय औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के उल्लंघन सम्बंधी अनियमितताओं पायी गई थी। जिसमें- रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट श्री निरंजन ठाकुर पिता श्री विजय कुमार ठाकुर की अनुपस्थिति में दवाओं का विक्रय श्री जितेन्द्र प्रजापति के द्वारा किया जा रहा था। दवाओ का विक्रय बिल निरंतर जारी नहीं किये जा रहे थे, अंतिम बिल क्रमांक 811 दिनांक 04 सितम्बर 2022 को जारी किया गया था, बिल क्रमांक 808 रिक्त पाया गया।
तापमान संवेदनशील औषधि Tetanus Vaccine Injection B.no. A0103222 Mfg Dt. 06/2021 Exp. dt. 05/2024 stock 0.5ml x 9 Injection बंद रेफ्रिजरेटर में पायी गई। जिसको कि 2-8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संधारित्र नहीं किया गया। शेड्यूल एच 1 रजिस्टर में दवाईयों की प्रविष्टि ठीक तरह से नहीं की जा रही थी, जिसमें अंतिम प्रविष्ट 21 जनवरी 2021 को की गई।
उल्लेखनीय है कि नशा मुक्ति भारत अभियान अंतर्गत कलेक्टर श्री दिनेश जैन के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजू निदारिया के आदेश के तहत खाद्य एवं औषधि प्राशासन औषधी अनुज्ञापन प्राधिकारी श्री प्रदीप अहिरवार द्वारा शाजापुर जिले की मेसर्स गीतांजली मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर नवीन नगर शाजापुर, मेसर्स शिवाय मेडिकल स्टोर शुजालपुर एवं मैसर्स शाह मेडिकल स्टोर शाजापुर का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान महाकाल मेडिकल स्टोर मोहम्मदखेड़ा से औषधी के दो नमूने एवं शिवाय मेडिकल स्टोर शुजालपुर से छः नमूने लिए गए।