कबीर मिशन समाचार/राजगढ़,
माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न में कालाबाजारी तथा धोखाधड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने हेतु लगातार कई अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश कुमार गोस्वामी (भापुसे ) के द्वारा राजगढ़ जिले के समस्त थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया ।
उसी दिनांक 06 सितम्बर 2022 को तलेन पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एमपीईबी ग्रिड के सामने शुजालपुर रोड तलेन पर टोल कांटे पर एक ट्रक क्रमांक RJ17GA-4982, 12 चक्का का जिसमें सरकारी चावल बेचने हेतु भरा हुआ जो सिवनी-बालाघाट की तरफ जायेगा । सूचना को थाना प्रभारी तलेन द्वारा बड़ी गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारीगण को अवगत कराकर उक्त ट्रक की धरपकड़ हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनकामना प्रसाद एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सुश्री जोईस दास के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी तलेन उमाशंकर मुकाती के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जो तत्काल श्री गायत्री टोल काटा एमपीईबी ग्रिड सारंगपुर रोड तलेन के सामने पहुंचकर देखा तो ट्रक क्रमांक RJ17GA-4982 तोल काटे से निकलकर इकलेरा चौराहा की तरफ तेजी से जा रहा था !
जिसका पीछा किया तो उक्त ट्रक का चालक ट्रक को इकलेरा तरफ भगाकर ले जाने लगा जिसे चौकी इकलेरा के सामने ट्रक क्रमांक RJ17GA-4982 को रोककर चेक किया गया जिसमें कुल नग 498 कट्टे बजनी करीब 244.20 क्विंटल कीमती 4,88,400/- रुपये के सरकारी चावल भरे मिले । ट्रक चालक सद्दाम खां मेवाती मुसलमान उम्र 30 साल निवासी काछीखेडी थाना सारंगपुर एवं क्लीनर आदिल खां मेवाती उम्र 32 साल निवासी सलसलाई थाना सलसलाई जिला शाजापुर के कब्जे से कुल नग 498 कट्टे बजनी करीब 244.20 क्विंटल कीमती 4,88,400/- रुपये के सरकारी चावल एवं बिलटी व बिल माखनसिंह यादव निवासी तलेन के नाम के व तोल काटे की पर्ची एवं ट्रक क्रमांक RJ17GA-4982 कीमती 16,00,000/- रुपये का कुल मशरुका 20,88,400/- रुपये का जप्त कर आरोपीगणों से मौके पर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमो तैयार किया गया !
मेमो मे आरोपीगणों ने तलेन के पवन उर्फ गोलू शर्मा व हेमन्त शर्मा के द्वारा सरकारी चाबल भरवाकर सिवनी बालाघाट बेचने के लिये ले जाते समय पकडा एवं मौके पर जप्त कर थाना तलेन लेकर आये । आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 312/22 धारा – 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । वाद बिलटी मालिक माखनसिंह यादव के पूछताछ कर कथन लिये गये एवं बिलटी मालिक माखनसिंह के द्वारा एक शपथ पत्र 50/- रुपये का पेश किया जिसमे माखनसिंह के द्वारा बताया गया कि पवन उर्फ गोलू शर्मा के द्वारा मेरे फर्जी हस्ताक्षर लिखकर मेरी फर्जी बिलटी तैयार की गई ।
जिस पर से प्रकरण मे धारा 467, 468, 471 भादवि का इजाफा किया गया । प्रकरण मे आरोपी सद्दाम खां मेवाती व आदिल खां मेवाती का जेआर फार्म तैयार कर माननीय न्यायालय सारंगपुर पेश किया जाता है । प्रकरण मे अन्य दस्तावेज आना शेष है एवं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होना शेष है । प्रकरण की विवेचना जारी है ।