दतिया लोकसभा निर्वाचन 2024 को मद्देनजर रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट दतिया संदीप कुमार माकिन द्वारा म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की तथा ध्वनि प्रदूषण (विनमयन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत् दतिया जिले की राजस्व सीमाओं के अंदर जारी आदेश में उल्लेख किया है कि कोई भी व्यक्ति या समूह ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे एम्लीफायर, मेगा फोन, लाऊड स्पीकर, डैक, डीजे, हार्न, साउण्ड़ बॉक्स ट्रम्पेट इत्यादि का उपयोग किसी आमसभा सम्मेलन, जुलूस रैली, सामाजिक कार्यक्रम जलसा, एलसीडी युक्त वाहन या चलित वाहन सहित किसी भी कार्यक्रम में नहीं किया जायेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध म.प्र. कोलाहर नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड़ात्मक कार्यवाही की जायेगी। जारी आदेश में उल्लेख किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत् संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट एवं रिटर्निग अधिकारी 48 घंटे की पूर्व सूचना के उपरांत प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक 1/4 वॉल्यूम में (ध्वनि स्तर पर परिवेशी ध्वनि 10 डेसीबल से अनाधिक) पर लिखित अनुमति दे सकेंगे। लेकिन रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के तहत् यंत्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।l
रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा
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