उज्जैन राजनीति

उज्जैन। विधानसभा निर्वाचन के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित

उज्जैन 23 सितम्बर। विधानसभा निर्वाचन हेतु जिला स्तरीय कंट्रोल रूम सातों दिन चौबीस घंटे के लिये स्थापित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने आदेश जारी कर कंट्रोल रूम में अधिकारी-कर्मचारियों को दायित्व सौंपा है। कंट्रोल रूम में प्रात: 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक सहायक शिक्षक श्री हरिहर पण्ड्या, शिक्षक श्री पुरुषोत्तम विष्णु एवं भृत्य श्री प्रमोद गोयल की ड्यूटी लगाई गई है।

दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक अध्यापक श्री शैलेष दुबे, शिक्षक श्री मोहनलाल डोर तथा भृत्य श्री प्यारेलाल टटवाल को तैनात किया गया है। रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक शिक्षक श्री संदीप श्रीपाल, सहायक शिक्षक श्री राजेश ठाकुर एवं भृत्य श्री श्रीकांत तिवारी को तैनात किया गया है। कंट्रोल रूम में रिजर्व दल में शिक्षक श्री संजय कुमार चौहान, श्री सुरेश कुमार पण्ड्या एवं भृत्य श्री सुरेश शुक्ल को रखा गया है।कंट्रोल रूम के प्रभारी मत्स्य विभाग के उप संचालक श्रीमती विनीता गौतम एवं कृषि विभाग के सहायक संचालक श्रीमती विनीता राय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त कर्मचारी इनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। सभी कर्मचारी कंट्रोल रूम में नियत समय पर उपस्थित रहेंगे एवं रिलीविंग कर्मचारी के आने तक कंट्रोल रूम नहीं छोड़ेंगे। ड्यूटी के दौरान कंट्रोल रूम पर प्राप्त समस्त सूचनाएं एवं जानकारियों की पंजी संधारित करेंगे। समस्त विधानसभा स्तरीय कंट्रोल रूमों से सतत सम्पर्क में रहेंगे तथा उनके द्वारा दी गई सूचना से सम्बन्धित नोडल, सम्बन्धित अधिकारी तथा सम्बन्धित शाखा को अवगत करायेंगे।

कंट्रोल रूम में कोई भी समस्या आने पर तत्काल नोडल अधिकारी को अवगत करायेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने कंट्रोल रूम में कर्मचारियों को सौंपे गये कार्यों में लापरवाही एवं विलम्ब की दशा में सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के प्रावधानों के तहत तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।उल्लेखनीय है कि समस्त सम्बन्धित कर्मचारियों की ड्यूटी प्रतिसप्ताह रोटेट होगी।

कंट्रोल रूप में उपस्थिति पंजी संधारित की जाकर नियुक्त किये गये कर्मचारी अपनी उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज करेंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होकर विधानसभा निर्वाचन के कार्य सम्पादन एवं रिपोर्टिंग भेजे जाने तक लागू रहेगा।

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