उज्जैन 31 मई। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार कार्य में लगे लाऊड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग व तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण से आम जनता के जन-जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और लोकशान्ति को भंग करने के लिये इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन को निर्विघ्न एवं शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिये तथा ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिये एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-18 के अन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक की अवधि के लिये सम्पूर्ण उज्जैन जिले के समस्त विकास खण्डों उज्जैन/घट्टिया/तराना, महिदपुर, बड़नगर, खाचरौद के ग्रामीण क्षेत्रों की राजस्व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये हैं। उक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
चुनाव सभाओं में लाऊड स्पीकर की अनुमति प्रात: 6 से रात्रि 10 बजे तक रहेगी
आदेश के अनुसार मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत समस्त विकास खण्डों में पदस्थ समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी को उक्त अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के अन्तर्गत प्रात: 6 से रात्रि 10 बजे तक ही चुनाव सभाओं में लगने वाले लाऊड स्पीकर और चुनाव प्रचार के वाहनों पर लाऊड स्पीकर के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। किसी भी दशा में निर्धारित समय के उपरान्त अनुमति प्रदान नहीं की जा सकेगी।
वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी
वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाऊड स्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति में निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात लाऊड स्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करते पाये जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जप्त कर लिया जायेगा तथा दोषी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।