खरगोन मध्यप्रदेश

समझाइश पर माने,बालिग होने पर ही करेंगे विवाह: कठोरा-अमलाथा में बाल विवाह की मिली थी सूचना, महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने
रुकवाया

कबीर मिशन समाचार खरगोन जिला ब्यूरो विशाल भमोरिया।

खरगोन जिले के ग्राम कठोरा, अमलाथा सहित नगर कसरावद में 2 मई को बाल विवाह होने जा रहे थे। जिसकी सूचना जब महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को मिली तो उन्होंने तत्काल रूप से टीम को दोनों गांवों में भेजकर परिजनों को समझाइश दी, और बाल विवाह रुकवाया। वहीं, कसरावद नगर के एक अन्य वार्ड में अधिकारी ने चेतावनी देते हुए विवाह रुकवाने की बात कही है। विभाग को शनिवार को बाल विवाह होने की सूचना मिली थी। जिसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी भारती वर्मा द्वारा मौके पर पहुंचकर बाल विवाह रुकवाया गया। साथ ही बालिका के माता- -पिता सहित रिश्तेदारों को समझाइश दी गई।

खलटंका पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी वर्मा को सूचना मिली थी। जिसमें शनिवार को दोपहर दो बजे ग्राम कठोरा में और माथा में पहुंचे और जानकारी ली गई तो पाया कठोरा निवासी लड़की की शादी ग्राम मर्दाना में तय की गई थी। जिसकी 06 जुलाई 2002 के अनुसार उम्र 20 वर्ष है। बारात मर्दाना से 2 मई को आने वाली थी। दूल्हा की उम्र 18 वर्ष से कम है। जिसमें भी 2 माह कम है। वह नाबालिग की श्रेणी में आता है।बाल विकास परियोजना अधिकारी सहित पुलिस द्वारा बाल विवाह नहीं करने और अपराध की श्रेणी में होने की बालिका के माता-पिता एवं रिश्तेदारों को समझाया गया। बालक की उम्र 21 वर्ष होने पर ही विवाह करें। इसके बावजूद भी इनके द्वारा बालिका का बाल विवाह करते हैं तो बालिका के माता-पिता एवं विवाह में शामिल रिश्तेदारों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की चेतावनी पर परिजन माने और जब तक लड़का और लड़की वयस्क नहीं हो जाते शादी नहीं करने का आश्वासन दिया।

दो जगह रुकवाए विवाह

दो मई को क्षेत्र के दो गांवों में बाल विकास होने की सूचना मिलने पर टीम को भेजकर लड़का-लड़की के माता पिता को समझाइश दी गई और बाल विवाह रुकवाए गए। वहीं, शहरी क्षेत्र में एक को चेतावनी दी गई है। – विजेंद्र भालेकर, परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास, कसरावद

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