राजगढ़

ब्यावरा – पुलिस थाना ब्यावरा द्वारा शराब पीकर मोटर साइकिल चलाने वालो के विरूध्द की कार्यवाही न्यायालय ने वसुल किया 25 हजार रूपये का जुर्माना

कबीर मिशन समाचार/ब्यावरा

पवन मेहरा,

ब्यावरा। पुलिस अधीक्षक राजगढ़ के कुशल नेतृत्व में थाना ब्यावरा शहर पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग कर शहर में शराब पीकर मोटर साइकिल चलाने एवं तेज आवाज वाला सायलेंसर लगाकर पटाखे फोड़ने वाले मोटर साइकिल चालको की चैकिंग के दौरान एक मोटर साईकल बिना नंबर की काले रंग की बुलट जो तेज आवाज में पटाखे फोड़ते हुये आती दिखी जिसे पुलिस फोर्स द्वारा रोका गया

तो चालक दिलीप तंवर उम्र 18 साल निवासी हिरनखेडी, थाना कोतवाली राजगढ एवं मो.सा. क्रमांक MP-39-MW-9871 के चालक कमलेश तंवर उम्र 18 साल निवासी सुन्दरपुरा थाना कोतवाली राजगढ़ के मुंह से शराब की गंध आने से धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट में दोनो मो.सा. को जप्त कर अनावेदको का शराब जांच परीक्षण कराया गया एवं धारा 185 मोटर व्हीकल के अलावा एवं अन्य एमव्ही एक्ट की धाराओं में प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय जेएमएफसी महोदय के समक्ष जुर्माना हेतु पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा अनावेदक चालक दिलीप तंवर से 10000 रूपये नगद का जुर्माना एवं अनावेदक चालक कमलेश तंवर से 15000 रूपये नगद का जुर्माना कुल 25000 रूपये का जुर्माना भरवाया गया।

शहर में आये दिन हो रही शराब पीकर वाहन चलाने से हो रही घटनायें एवं बुलट मो.सा. में पटाखे फोड़ने वाला सायलेंसर लगाकर मो.सा. चलाने वालो के कारण शहरवासियो से हो रही परेशानियां को ध्यान में रखते हुये ब्यावरा पुलिस द्वारा निरंतर कार्यवाही जारी है।उक्त सराहनीय कार्यवाही में थाना प्रभारी ब्यावरा शहर निरीक्षक राजपाल सिंह राठौर, उनि विष्णु मीणा, कार्य.उनि नाथूराम केरकेट्टा, आरक्षक 1018 विक्रम भिलाला की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।

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