जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद का आदेश HC ने पूरे प्रदेश के थानों में मन्दिर निर्माण पर लगाई रोक।HC ने MP के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस जारी कर मांगा जवाब HC ने पूछा किस आदेश से थानों की शासकीय ज़मीन पर बन रहे मंदिर ? HC ने 19 नवम्बर को तय की अगली सुनवाई। हाईकोर्ट ने दिए एफआईआर के निर्देश इस पर कोर्ट ने कहा कि जिन भी लोगों ने अतिक्रमण किया है।
उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सलाखों के पीछे भेजे। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि वे अतिक्रमण हटाएं आदेश का पालन न होने पर दोनों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को भी कहा हाईकोर्ट ने कहा आज मंदिर, मजार है। कल चर्च आएगा फिर पार्क कहां रहेगा। पार्क को पार्क रहने दो वहां से अतिक्रमण हटवाएं।