भोपाल मध्यप्रदेश

स्व-सहायता समूहों के उत्पादन की दुकानें लगाने पर बाजार टेक्स में मिली छुट, नहीं देना होगा कर

कबीर मिशन समाचार
भोपाल मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मंत्रालय के द्वारा आज एक आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है, कि दीपावली पर्व के अवसर पर स्थानीय अथवा ग्रामीण कारीगरों एवं गरीब महिलाओं द्वारा संचालित स्व सहायता समूहों के द्वारा दीपावली पर्व के लिए मिट्टी एवं गोबर के दीपक तथा धार्मिक प्रतीकों के बेचने के लिए समस्त नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषद के क्षेत्र के अंतर्गत लाने तथा बेचने पर पर्यावरण संरक्षण तथा स्थानीय कौशल एवं उस पर आधारित स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उन्हें बाजार एवं बाजारी के कर अथवा शुल्क से छूट प्रदान करता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में 5 नवंबर 2022 के लिए प्रभावशाली होगा। साथ ही कहा गया है, कि इस आदेश का समस्त नगरीय निकायों द्वारा कड़ाई से पालन किया जावे।

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