बड़वानी बाल विवाह अधिनियम की जानकारी स्कूल-कालेज में विद्यार्थियों को दी जाये-कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा
कबीर मिशन समाचार बड़वानी से अनिष भार्गव
बड़वानी 14 नवंबर 2022/बाल विवाह हमारे समाज की एक ऐसी कुप्रथा है जिससे मासूम बच्चियों का जीवन खराब हो जाता है। हम सिर्फ बाल विवाह की सूचना मिलने पर उसे रूकवाये नही, बल्कि उसका फालोअप भी समय-समय पर करे। कही ऐसा न हो कि टीम के जाने के बाद परिजन किसी ओर जगह से बच्ची का विवाह कर दे। अगर ऐसा है तो बाल विवाह अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जाये। बाल विवाह करने वाले, करवाने वाले एवं बाल विवाह आयोजन में शामिल होने वाले सभी लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये।
कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने सोमवार को मिशन वात्सल्य के अंतर्गत आयोजित जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक के दौरान उक्त बाते कही। इस दौरान कलेक्टर ने निर्देशित किया कि स्कूल एवं कालेज के विद्यार्थियों के लिए विशेष सत्र का आयोजन करवाकर बाल विवाह अधिनियम की जानकारी दी जाये। साथ ही उन्हे बताया जाये कि उनके आस-पास के परिवेश में बाल विवाह होने पर वे 1098 नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकती है।
बैठक के दौरान कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड तथा चाइल्ड लाइन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि बच्चों के मामले तीव्र गति से निपटान करें । बाल विवाह तथा बाल श्रम के मामलों में विभागों को निर्देशित किया की इस तरह के प्रकरण में कठोर कानूनी कार्यवाही करें। जिले में बच्चों के मामलों पर त्वरित कार्यवाही के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया। श्री वर्मा ने जिले में बाल देखरेख संस्था की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुऐ इसके लिए प्रयास तेज करने हेतु निर्देशित किया।
बैठक के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक संचालक श्री अजय गुप्ता ने शासन की बाल कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में 126 बच्चों को, प्रधानमंत्री देखभाल योजना में 19 बच्चों को प्रयोजन योजना में 41 बच्चों को तथा बाल सेवा योजना में 21 बच्चों को लाभ दिया जा रहा है।
बैठक में कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा जिला पंचायत सीईओ श्री अनिल कुमार डामोर महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक संचालक श्री अजय कुमार गुप्ता सहित जिला बाल कल्याण समिति तथा चाईल्ड लाईन के पदाधिकारी उपस्थित थे।