दतिया मध्यप्रदेश राजनीति

जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर तथा मुख्यतः मतगणना केन्द्र पॉलीटेक्निक कॉलेज दतिया पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर तथा मुख्यतः मतगणना केन्द्र पॉलीटेक्निक कॉलेज दतिया पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

दतिया से नगर संवाददाता विकास वर्मा की रिपोर्ट

दतिया लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत दतिया जिले की सभी 03 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना 4 जून 2024 को प्रातः 8 बजे से पॉलीटेक्निक कॉलेज दतिया में प्रारंभ की जायेगी। मतगणना संचालन की प्रक्रिया के सुचारू, शांतिपूर्वक तथा निर्बाध रूप से संचालन के लिए कानून व्यवस्था की दृष्टि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में यह आवश्यक है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत तत्काल रूप से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाये।कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदीप कुमार माकिन ने जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर तथा मुख्यतः मतगणना केन्द्र पॉलीटेक्निक कॉलेज दतिया पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।

जिला दण्ड़ाधिकारी माकिन द्वारा जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता, गणना स्टॉफ, मीडिया पर्सन्स इत्यादि सक्षत प्राधिकारी द्वारा जारी अधिकृत परिचय पत्र (जिसे वह संपूर्ण अवधि के दौरान प्रदर्शित करके रखेंगे) के बिना मतदान केनद्र की बाह्य 100 मीटर परिधि के प्रथम सुरक्षा चक्र में प्रवेश नहीं करेंगे। अधिकृत व्यक्ति इस सुरक्षा चक्र में केवल पैदल ही प्रवेश करेंगे तथा किसी भी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। कोई भी व्यक्ति मतगणना केन्द्र के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा, जांच, फ्रिस्किंग के बिना प्रवेश नहीं करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा जांच/फ्रिस्किंग महिला पुलिस कर्मियों द्वारा विहित रीति से की जायेगी। कोई भी व्यक्ति को मतगणना केन्द्र के भीतर माचिस, ज्वलनशील प्रदार्थ, लाईटर, अस्त्र शस्त्र जाने की अनुमति नहीं होगी।

कोई भी व्यक्ति को मतगणना केन्द्र के भीतर अन्यथा अनुमत्य के सिवा किसी भी प्रकार के मोबाईल, आईपेड, लेपटॉप, रिकॉडिंग डिवाईस, कैमरा तथा अन्य अलेक्ट्रोनिक गेजेट्स को ले जाना प्रतिबंधित होगा। मीडियाकर्मी यदानिर्दिष्ट स्थान मीडिया सेंटर के अतिरिक्त अन्य स्थान पर इनका उपयोग नहीं करेंगे। अद्योहस्तारक्षकर्ता कार्य सुविधा हेतु महत्वपूर्ण कार्य में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों को परिसर तक मोबाईल फोन लाने की अनुमति प्रदान करेंगे। कोई भी व्यक्ति जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता, गणना स्टॉफ, मीडिया पर्सन्स इत्यादि का गणना हॉल के बाहर घूमने, लगातार अंदर बाहर आने जाने, अनावश्यक खड़े रहने, वार्तालाप करने तथा उन्हें अधिकृत गणना हॉल के अतिरिक्त अलग गणना हॉलों में प्रवेश करने की कोशिश करना प्रतिबंधित रहेगा।कोई भी व्यक्ति मतगणना केन्द्र के भीतर नशीले पदार्थ जैसे गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू इत्यादि को ले जाने अथवा उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

कोई भी व्यक्ति जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता, गणना स्टॉफ, मीडिया पर्सन्स इत्यादि को गणना हॉल में प्रवेश तृतीय सुरक्षा जांच/फ्रिसिकंग के बिना नहीं करेंगे। गणना हॉल में अधिकृत कैमरा और वीडियों कैमरा के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति, मीडिया कर्मियों को इन्हे ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रेस कर्मियों को केवल स्टिल हाथ कैमरा (बिना स्टैण्ड के) ले जाने की अनुमति होगी लेकिन ऑडियो विजुअल कव्हरेज के दौरान वह कैमरा को भी मशीन पर फोसक नहीं करेंगे।मीडिया कर्मी बिना एस्कोर्ट ऑफिसर के साथ में गणना कक्ष में भ्रमण नहीं करेंगे। एस्कोर्ट ऑफिसर के साथ वेचेज के अतिरिक्त उनका प्रवेश गणना हॉल में प्रतिबंधित रहेगा। मीडिया कर्मी संबंधित सहायक रिटर्निग अधिकारी द्वारा चिन्हित नियत स्थान की सीमा के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भ्रमण नहीं करेंगे।

कोई भी व्यक्ति जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता, इत्यादि गणना हॉल में शांति बनाये रखेंगे तथा ऊंची आवाज में वार्तालाप, चिल्लाना, नारे लगाना अथवा ताली बचाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता इत्यादि गणना हॉल में शांति बनाये रखेंगे तथा किसी भी रूप में बाधित करने का प्रयास नहीं करेगा और न ही गणना कर्मियों के कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा या अनावश्यक वार्तालाप करेगा या अपने नियत स्थान को छोड़कर अन्य टेबल पर जायेगा।

वह व्यक्ति गणना अभिकर्ता नहीं हो सकता है जो 18 वर्ष से कम आयु का हो, व्यक्ति जो केन्द्र या राज्य शासन का मंत्री हो, नगर पालिका का अध्यक्ष, नगरीय निकाय, जनपद पंचायत या जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, केन्द्र या राज्य शासन के सार्वजनिक उद्यमों, कार्पोरेशन, शासकीय संस्था का अध्यक्ष अथवा सदस्य को, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था का पार्ट टाईम वर्कर या शासन से मानदेय प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उचित मूल्य की दुकान का डीलर या शासन से अनुदान प्राप्त संस्था का पैरामेडीकल या हेल्थकेयर स्टाफ या शासकीय सेवक हो,कोई भी व्यक्ति जिसे शासकीय सुरक्षा प्राप्त हो वह गणना अभिकर्ता नहीं हो सकता है भले ही वह प्रदत्त सुरक्षा को सरेण्डर कर दें, ऐसे व्यक्ति की गणना हॉल में सुरक्षा के साथ या बिना प्रवेश प्रवेश वर्जित रहेगा, केवल बिना प्रदत्त सुरक्षा के वही केन्द्र या राज्य शासन के मंत्री गणना हॉल में प्रवेश कर सकते है जो अभ्यर्थी हो। अभ्यर्थी को प्रदत्त सुरक्षा कर्मी की गणना हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते है। कोई भी गणना अभिकर्ता लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के प्रावधानों के अंतर्गत मतों की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना के उपरांत संबंधित रिटर्निग अधिकारी की अनुमति के बिना कोई विजय जुलूस आयोजन, रैली का आयोजन नहीं करेगा या इस प्रयोजनार्थ किसी संरचना का निर्माण करेगा।कोई भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना के उपरांत कोई अतिशबाजी या फटाके नहीं चलायेगा या न ही डीजे बजायेगा अथवा इस कार्य को किसी भी रूप में प्रेरित करेगा।यह आदेश दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेश 6 जून 2024 तक प्रभावशील रहेगा।

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