राजगढ़

राजगढ़। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 प्रभावशील।

कबीर मिशन समाचार। राजगढ़ मध्य प्रदेश पवन मेहरा

राजगढ़। 15 सितम्बर, 2022 को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्ष दीक्षित ने कहा है। कि म.प्र. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत जारी आदेश में कहा है। कि किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा गोवंश/भैंसवंश का परिवहन किसी भी प्रकार के वाहन या व्यक्तिगत रूप से पैदल राजस्थान राज्य एवं उसकी सीमाओं से जुड़े जिलों से राजगढ़ जिले में नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने राजगढ़ जिले के अन्तर्गत लगने वाले समस्त पशुहाट बाजारों में पशुओं के क्रय-विक्रय पर पूर्णतया प्रतिबंधित लगा दिया है।

जारी आदेश अनुसार जिले की सीमा में लम्पी चर्मरोग से प्रभावित पशुओं को ग्राम में सार्वजनिक जलाशयों पर पानी पिलाया जाना प्रतिबंधित रहेगा। यदि जिले में लम्पी चर्मरोग से संकमित पशु मिलते है तो उसकी सूचना डॉ. श्री गिरराज गोयल के मोबाईल नम्बर 7974852373 पर परामर्श हेतु सम्पर्क किया जा सकता है।यह आदेश सर्व साधारण को सूचनार्थ पत्र जारी कर सम्यक रूप से सुनवाई की जाना संभव नहीं होने से एक पक्षीय पारित किया गया है।

उन्होंने आदेश की सूचना जिला कार्यालय, संबंधित तहसील मुख्यालय, नगर पालिका, नगर परिषद् एवं विकासखण्डों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने, संबंधित प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी,नगर परिषद् एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने क्षेत्र में डोंडी पिटवाकर मुनादी कराने एवं सर्व साधारण को जानकारी हेतु प्रचार प्रसार कराए तथा सार्वजनिक एवं सहज दृष्टिगोचर स्थलों पर चस्पा कर प्रकाशित कराने के निर्देश दिए है।

जिससे सर्व साधारण को इसकी जानकारी हो सके। गौ-शाला संचालक एवं गौ सेवा से संबंधित संस्थानों को संक्रमित पशुओं के ईलाज एवं सुरक्षा हेतु संक्रमित पशुओं को अन्य पशुओं से पृथक रखना होगा। यह आदेश 04 अक्टूबर, 2022 तक प्रभावशील रहेगा।उन्होंने आदेशित किया है कि जारी आदेश के उल्लंघन करने की दशा में भा.द.सं. 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जायेगा।

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