आगर-मालवा मध्यप्रदेश

त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन (पूर्वार्द्ध) हेतु धारा 144 के तहत् प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू

कबीर मिशन – संतोष कुमार सोनगरा जिला ब्यूरो चीफ आगर

आगर-मालवा – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन-2023 के शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पादित कराये जाने व मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग भयमुक्त वातावरण में करने व लोक परिशांति बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत संबंधित ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड की सीमांतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा 18 मई से 19 जून 2023 तक के लिए लागू की है। उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 18 मई 2023 को त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2023 (पूर्वार्द्ध) की घोषणा की गई है। चुनाव की घोषणा होने से जिले के संबंधित ग्राम पंचायत एवं निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड के क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है।


जारी आदेशानुसार ने उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अग्नेयास्त्र, खतरनाक हथियार/पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा, उक्त क्षेत्र में कोई भी जुलूस, रैली, आमसभा/ वाहन रैली/हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति, सक्षम अधिकारी अर्थात् संबंधित सक्षम अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होंगी। उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। उपरोक्त अवधि में कांच की बोतले, ईटों के टुकड़े, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा। आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने के दौरान रात्रि के 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक घर-घर जाकर चुनाव प्रसार, व्हाट्सएप, फेसबुक, एसएमएस, फोन तथा लाउडस्पीकर पर चुनाव प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति बिना टेंट,पाण्डाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति समूह संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया/इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मेसेज/ चित्र/कमेंट/बैनर पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा । कोई भी व्यक्ति जो किरायेदार रखेगा उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को देगा, समस्त होटल लॉज एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी से संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन अवगत करायेंगे। रैली में सिर्फ 5 वाहनों को एक साथ चलने की अनुमति रहेगी। दो काफिलों के बीच में 30 मिनट का अन्तराल रहना सुनिश्चित करेंगे । समय-समय पर जारी भारत सरकार एवं गृह मंत्रालय म.प्र. शासन द्वारा जारी कोविड- 19 की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करेगें ।
यह आदेश इन पर लागू नहीं होगा
प्रतिबंधात्मक आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर, पुलिस अधिकारी एवं ड्यूटी पर रहे शासकीय कर्मचारी, मृत को शमशान, कब्रस्तान ले जाने तथा वापसी सम्बन्धी जुलूस तथा शादी विवाह से संबंधित कार्यक्रम पर जुलूस संबंधी निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। सिख धर्म के अनुयायियों व विवाह समारोह के दुल्हा-दुल्हन को कटार धारण करने की छूट रहेंगी।
प्रतिबंधात्मक आदेश को अपने कार्य क्षेत्र में संबंधित एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे, उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 187,188, 269, 270, 271 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंतर्गत कार्यवाही कर उल्लघंनकर्ता के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा।

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