अनियमितता पाए जाने पर एचपीसीएल
प्लांट एवं वैल्यू रिसाईकलर्स एण्ड रिक्लेमर्स
को बंद करने के निर्देश दिए
राजगढ़ 27 फरवरी, 2024
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ श्री अंशुमन राज द्वारा ग्राम पीलूखेडी औद्योगिक क्षेत्र स्थित वैल्यू रिसाईकलर्स एण्ड रिक्लेमर्स प्राइवेट लिमिटेड औद्योगिक इकाई (फैक्ट्री) तथा एचपीसीएल प्लांट के पीछे ग्रीन कॉन्सेप्ट औद्योगिक इकाई (फैक्ट्री) का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सुरक्षा की दृष्टि से उक्त फैक्ट्री के पास फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं हैं, साथ ही फैक्ट्री में लगे हुए फायर अग्निशमक यंत्र पर्याप्त मात्रा में नही पाये गये और उक्त फैक्ट्री में फायर अग्निशमक पाईप लाईन भी नहीं लगी हुई पाई गई, और उपलब्ध अग्निशमक यंत्र मे गैस भी नहीं पाई गई। उक्त फैक्ट्री के प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित है कि प्रदूषण मॉनीटरिंग समय पर की जाना है, परन्तु उक्त फैक्ट्री में प्रदूषण की मॉनीटरिंग संबंधी कोई भी यंत्र नहीं पाया गया।
साथ ही निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि फैक्ट्री में मौके पर कोई भी जवाबदार सेफ्टी अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित नहीं थे। फैक्ट्री में उपलब्ध फ्यूल आईल बिना ढके हुए खुले स्थान पर रखा हुआ पाया गया। उक्त आईल के पास में वेल्डिंग मशीन का उपयोग होना पाया गया। जिससे आग लगने या कोई भी अप्रिय घटना घटित होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। फैक्ट्री में उपलब्ध वजन उठाने की मशीन भी जीर्णशीर्ण अवस्था में होकर वजन उठाने के लायक नहीं होने से जनहानि की भी पूर्ण संभावना हैं।
अतः उक्त आधारों पर एवं जनहानि को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर ग्राम पीलूखेडी औद्योगिक क्षेत्र स्थित वैल्यू रिसाईकलर औद्योगिक इकाई (फैक्ट्री) को तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही फैक्ट्री संचालक/प्रबंधक को इस संबंध में अपना जवाब दिनांक अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। अनुपस्थिति की दशा मे एकपक्षीय दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।