नगरीय निकाय
आम निर्वाचन-2022
जो व्यक्ति जिस मतदान केन्द्र का मतदाता है
वह मतदान दिवस के दिन उसी वार्ड में रहेगा !
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 प्रभावशील कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी !
कबीर मिशन समाचार/राजगढ़,
11 जुलाई, 2022,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्ष दीक्षित ने कहा है, कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार द्वितीय चरण में जिले की नगरीय निकाय नरसिंहगढ़, सारंगपुर, कुरावर, बोड़ा, पचोर, तलेन, खिलचीपुर, छापीहेड़ा, जीरापुर एवं नगरीय निकाय माचलपुर में 13 जुलाई, 2022 को मतदान होना है।
उन्होंने पूर्व में जारी आदेश के साथ-साथ मतदान दिवस के लिये निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये नगरीय निकाय नरसिंहगढ़, सारंगपुर, कुरावर, बोड़ा, पचोर, तलेन, खिलचीपुर, छापीहेड़ा, जीरापुर एवं नगरीय निकाय माचलपुर में 13 जुलाई, 2022 को क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों की सीमा में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजगढ़ जिले में मतदान समाप्ति तक के लिए आदेश जारी किया है।
उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि जो व्यक्ति जिस मतदान केन्द्र का मतदाता है वह मतदान दिवस के दिन उसी वार्ड में रहेगा। अन्य मतदान केन्द्र पर आना-जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मतदान दिवस के दिन प्रत्याशी को अपनी वार्ड क्षेत्र के मतदान केन्द्रों पर आने-जाने की स्वतंत्रता रहेगी। अन्य मतदान केन्द्र जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। निर्वाचन अभिकर्ता केवल उसी मतदान केन्द्र में रहेगा जहां के लिये वह अभिकर्ता नियुक्त है, का अन्य मतदान केन्द्र में आना-जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मतदान दिवस के दिन किसी अन्य वार्ड के व्यक्तियों को उसके मतदान केन्द्र ग्राम से अन्यत्र मतदान केन्द्र में आना-जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे चाकू, लोह की छड, तलवार, लाठी बल्लम, बरछी, फरसा, गंडासा आदि का सार्वजनिक प्रदर्शन उपयोग नहीं कर सकेगा एवं न ही उक्त हथियार अपने कब्जे में रखेगा।
आपातकालीन परिस्थितियों में उक्त निर्वाचन क्षेत्र के नागरिक अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं सेक्टर अधिकारी की अनुमति से ही अन्यत्र जा सकेंगे। आपातकालीन वाहन जैसे फायर ब्रिगेड, बीमरी व्यक्ति एम्बुलेंस 108 वाहन एवं आवश्यक वस्तुओं के लिए मूवमेंट की छूट रहेगी। मतदान दिवस के दिन उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। मतदान दिवस की पूर्व संध्या से मतदान दिनांक को सम्मिलित करते हुए ऐसे व्यक्तियों को क्षेत्र से बाहर किया जाएगा जो उस नगरीय निकाय का मतदाता नहीं है। मतदान केन्द्र के 100 मीटर दूरी पर सब्जी दुकान, हाथ ठेला, होटल इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगे।
उन्होंने नरसिंहगढ़ एवं जीरापुर नगर में बुधवार को हाट बाजार का दिन होने से काफी संख्या में आस पास के ग्रामीणों का आना-जाना रहता है, में कानून एवं यातायात व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 13 जुलाई, 2022 को नरसिंहगढ़ एवं जीरापुर नगर का हाट बाजार स्थगित कर दिया है।
वर्तमान में उक्त आदेश की व्यक्तिगत सूचना प्रत्येक व्यक्ति जाना सम्भव नहीं है। अतः उक्त आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है !