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लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों के मध्य विवाद का स्थाई समाधान होता है – न्यायाधीश

कबीर मिशन समाचार जिला दतिया से नगर संवाददाता विकास वर्मा की रिपोर्ट।

नेशनल लोक अदालत के संबध में अधिवक्ताओं के साथ बैठक संपन्न

दतिया // राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिए गए निर्देशाों के पालन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव श्रीवास्तव द्वारा दिए गए निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकारण सचिव मुकेश रावत के मार्गदर्शन में आज मंगलवार को जिला न्यायालय के सभागार में अधिवक्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव श्रीवास्तव द्वारा आयोजित बैठक में अधिवक्ताओं से पूर्व की भांति आयोजित नेशनल लोक अदालत को सफल बनाए जाने की अपील की है।

साथ ही न्यायाधीश द्वारा जानकारी दी गई कि 9 मार्च 2024 को इस वर्ष की प्रथम लोक अदालत का आयोजन होना है और गत वर्ष की लोक अदालतों में हर निरंतर वृद्वि कर रहे है। अच्छे परिणाम हमें प्राप्त हुए है और यह सभी अधिवक्ताओं की सकारात्मकता, सामाजिक दृष्टिकोण एवं सहयोग से ही संभव हुआ है। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण से दोनों पक्षों के बीच कुटता नहीं होती है। दोनों पक्षों की जीत होती है। अधिवक्ताओं केा अपने पक्षकारों केा प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराए जाने हेतु समझाईश देना चाहिए और उन्हें इस हेतु प्रेरित करना चाहिए ताकि लोक अदालत का लाभ सभी को मिल सके।

न्यायाधीश ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि राजीनामा वास्तव में दो पक्षों की आपसी सहमति का विषया है और मामला वहीं समाप्त हो जाता है। लंबे समय से चल रहे विवादों का जब समाधान के आधार पर या राजीनामे के आधार पर प्रकरण का समापन होता है तो दोनों ही पक्षों को खुशी मिलती है।बैठक में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय डीपीएस गौर,मुख्य न्यायिक मजिस्टेट एवं समस्त न्यायाधीशगण सहित विधिक सहायता अधिकारी बीएम सिंह उपस्थित थे

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