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राजगढ़। सुठालिया। बस के सीट पर बराबरी से बैठने को लेकर दलित सरपंच के साथ जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट करने का प्रयास किया सरपंच ने शासन प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार।

कबीर मिशन समाचार। राजगढ़ ब्यावरा मध्यप्रदेश।

सुठालिया। वर्तमान में ग्राम पंचायत सील खेड़ा के सरपंच पद पर कार्यरत होकर समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होकर जनप्रतिनिधि है प्रार्थी सरपंच एवं जनप्रतिनिधि होने के कारण दिनांक 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री जी के भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में अपनी ग्राम पंचायत के लोगों के साथ भोपाल गया था।
उक्त कार्यक्रम से वापसी के समय आरोपी नारायण सिंह सोंधिया पिता चंदरसिंह निवासी ग्राम खेजड़ा महाराजा द्वारा बस के सीट पर बराबरी से बैठने को लेकर प्रार्थी के साथ जातिसूचक गालियां (चमार नीच चमट्टे) देते हुए सार्वजनिक रूप से प्रार्थी का अपमान करते हुए मारपीट करने का प्रयास किया गया।
तथा प्रार्थी को सरपंच का काम नहीं करने देने तथा जान से मारने की धमकी दी श्रीमान जी उक्त घटना में प्रार्थी द्वारा आरोपी से हाथाजोड़ी करते हुए अपने साथ आए लोगों को अपने गांव छोड़ा गया। लेकिन आरोपी के भाई विक्रमसिंह चांदसिंह द्वारा प्रार्थी को जान से मारने के स्वास्थ्य आशय से अपने साथ 40 – 50 लोगों को साथ लेकर प्रार्थी की बस का घेराव किया।

और प्रार्थी को बलपूर्वक बस से नीचे उतार कर मारपीट करने का आमदा हो गए। तब साथ के लोगों एवं पुलिस चौकी लखनवास में पदस्थ पुलिसकर्मी ओमप्रकाश मीणा ने बीच-बचाव किया। नहीं तो आरोपी विक्रमसिंह सिंह एवं उसके साथ आए 40 – 50 लोग प्रार्थी को जान से मार देते।
श्रीमान जी उक्त घटना के संबंध में प्रार्थी द्वारा पूर्व में लिखित आवेदन देकर अवगत कराया गया लेकिन प्रार्थी के द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत करने के बाद भी आरोपी गण के विरुद्ध आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
जिसके कारण आरोपी गणों के हौसले बुलंद हो गए हैं

और वह प्रार्थी के साथ कभी भी कोई अप्रिय एवं गंभीर घटना कारित करने पर आमदा हैं। इस कारण पुनः यह आवेदन पत्र यथाशीघ्र उचित कार्यवाही हेतु श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। श्रीमान जी यदि आरोपी गण के द्वारा प्रार्थी के साथ किसी प्रकार की कोई घटना घटित कारित की जाती है तो उसके लिए आरोपीगण व प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। तथा यदि आरोपी के विरुद्ध उचित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया। तो प्रार्थी को अपने परिजनों समाज जनों तथा समर्थकों के साथ पुलिस थाना मलावर के समक्ष धरना प्रदर्शन करने को विवश होना पड़ेगा।

जिसके समस्त परिणामों के लिए भी प्रशासन उत्तरदाई रहेगा। श्रीमान जी आरोपियों द्वारा प्रार्थी के साथ कारित घटना आमानवीय अपराधिक प्रवृत्ति की होने से आरोपी के विरुद्ध यथाशीघ्र उचित कार्रवाई करते हुए सक्षम धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।
अतः श्रीमान जी से सादर प्रार्थना है। कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार कर आरोपी गणों द्वारा प्रार्थी के साथ जातिसूचक गालियां देने सार्वजनिक रूप से अपमानित करने बलपूर्वक मारपीट करने पर आमदा होने तथा जान से मारने की धमकी देने के विरुद्ध 3 दिवसों में सक्षम धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करने की कृपा करें।

आज दिनांक 08/11/2022 स्थान मलावर प्रार्थी मुकेश कुमार पिता मुंशीलाल जाति जाटव निवासी ग्राम सीलखेड़ा तहसील सुठालिया जिला राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश

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