कबीर मिशन समाचार।
रिपोर्ट
पुष्पेन्द्र सूर्यवंशी
मंदसौर। अपर सत्र न्यायाधीश श्री प्रिया शर्मा साहब गरोठ द्वारा आरोपीगण
(1) गणेशराम पिता शंकरलाल खाती
( 2) कैलाश पिता गणेशराम खाती
(3) विरेंद्र पिता गणेशराम खाती तीनो निवासी खाती मोहल्ला शामगढ जिला मंदसौर को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास एवं 2000-2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
अपर लोक अभियोजक आर.एस. चन्द्रावत द्वारा बताया गया की दिनांक 13.05.2017 को थाना शामगढ़ पर टेलिफोन से सूचना मिली की सगोरिया जंगल में जगदीश खाती के खेत पर शामगढ निवासी कारूलाल खाती पिता द्वारकीलाल खाती की लाश खेजड़ी के पेड़ पर हाथ-पैर बंधे हुए एवं मुह पर कपड़ा बंधा हुआ होकर लटकी हुई है। फरियादी ओमप्रकाश जो कि मृतक का छोटा भाई था उसने घटना दिनांक को ही पुलिस थाना शामगढ़ में आरोपीगण के विरूद्ध उसके भाई की हत्या करने का आरोप लगया एवं रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिसमें उसने एवं मृतक के पिता पुत्र व पत्नी द्वारा अरोपीगण से जमीन की पुरानी रजिश होना एवं पूर्व में आरोपी गणेशराम द्वारा फरियादी ओमप्रकाश के साथ मारपीट की गई थी जिसमें मृतक कालूराम महत्वपूर्ण गवाह था जिसे गवाही से रोकने के लिये आरोपीगण ने योजनाबद्ध तरीके से उसे आरोपी विरेन्द्र के साथ रात में मोटर साईकल पर खेत पर बुलवाया और उसे मारकर टांग दिया। फरियादी की रिपोर्ट एवं परिवार जनों के कथनों के आधार पर धारा 302, 34 भादवि अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। सम्पूर्ण अनुसंधान कर आरोपीगण के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में अभियोजन द्वारा घटना के समर्थन में मृतक के पिता, भाई, पुत्र और पत्नी सहित 20 साक्षियों के कथन करवाये गये।
न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए आरोपीगण को हत्या के अपराध का दोषी पाया गया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक आर. एस. चन्द्रावत द्वारा की गई
अपर लोक अभियोजक गरोठ जिला मंदसौर