भिंड

जिला दण्डाधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् भिण्ड जिला अन्तर्गत समस्त स्वीमिंग पुल प्रबंधकों को किया आदेश जारी

कबीर मिशन सामाचार/भिंड,

जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीश कुमार एस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् भिण्ड जिले की समस्त राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत समस्त स्वीमिंग पुल प्रबंधकों को आदेश जारी कर कहा है कि सोशल मीडिया एवं समाचारों पत्रों के माध्यम से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि भिण्ड जिला अतंर्गत स्वीमिंग पुलों का निर्मित किये जाकर संचालित हो रहे हैं एवं निर्माणाधीन हैं। जिसमें जिला भिण्ड के अमायन, गोहद आदि क्षेत्रों मे जनहानि जैसी अप्रत्याशित घटनायें यथा स्वीमिंग पूल में डूबकर मृत्यु होने की गंभीर घटनायें घटित हुयी हैं।

उक्त घटित घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि संचालित स्वीमिंग पुल म.प्र. राजपत्र दिनांक 29 जून 2011 के अनुसार आदर्श उप विधियां के अनुरूप संचालन नहीं हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप स्वीमिंग पूलों में डूबकर मृत्यु होने की गंभीर घटनायें घटित हो रही हैं। जिससे आमजनों में भय आक्रोश की स्थिति निर्मित हुई है। वर्तमान में स्वीमिंग पुलों का संचालन नगरीय क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी होने लगा है, जिनमें स्वीमिंग पुलों का संचालन विधि अनुसार नहीं होने के कारण जनहानि जैसी गंभीर घटनाओं की सूचना प्राप्त हो रही है। इस कारण नगरीय क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्वीमिंग पुलों पर नियंत्रण रखना अपरिहार्य हो गया है।उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने कहा है कि भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत संचालित स्वीमिंग पुलों को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) में दिये प्रावधान अनुसार नियंत्रित करने की कार्यवाही की जाये।

जिससे स्वीमिंग पुल में होने वाली जनहानि जैसी अप्रत्याशित घटनायें यथा स्वीमिंग पूल में डूबकर मृत्यु होने की गंभीर घटनायें घटित न हो तथा किसी भी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वास्थ्य का खतरा न हो, इन तथ्यों की आकस्मिकता की पूर्ण तुष्टि होने से स्वीमिंग पुल पर नियंत्रण हेतु आदेश प्रसारित किया जाना अत्यावश्यक प्रतीत होता है।चूँकि उपरोक्त परिस्थितियों के निवारणार्थ एवं उपचारार्थ तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीश कुमार एस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् भिण्ड जिले की समस्त राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत समस्त स्वीमिंग पुल प्रबंधकों को आदेश जारी कर कहा है कि स्वीमिंग पुल के प्रबंधक/संचालक स्वीमिंग पुल का संचालन शासन निर्धारित आदर्श उप विधियों के अनुसार ही करेगा।

स्वीमिंग पुल निहित मापदण्ड अनुसार निर्मित करना अनिवार्य होगा। स्वीमिंग पुल में प्रत्येक महिला/पुरूष के लिए आसानी से पहुंच एवं कपड़े बदलने के लिए अलग-अलग कमरे, फब्बारा, प्रसाधन सुविधा होना अनिवार्य होगा। स्वीमिंग का ताल के आसपास की सतह अप्रभावित और न फिसलने वाली सामग्री की बनी होनी चाहिये। स्वीमिंग पुल परिसर पर पर्याप्त संख्या में कचरा पेटी होना अनिवार्य होगा। स्वीमिंग पुल में गहरे किनारों तक पहुंच हेतु समुचित सीढ़ी अनिवार्य होगा। स्वीमिंग पुल की अनुमोदित दीवारों या फेन्स (बाड़) से घिरा होना अनिवार्य होगा। स्वीमिंग पुल के ताल में मानक अनुसार भीतरी और बाहरी कृत्रिम प्रकाश किया जाना अनिवार्य होगा। स्वीमिंग पुल में प्रथम उपचार बॉक्स (फर्स्ट एड बाक्स) अनुरक्षित और सुगम पहुंच हो तथा सुरक्षित स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा। स्वीमिंग पुल के किनारे “कूदना सख्त मना है” या गोता लगाना मना है, का स्पष्ट रूप से चिन्ह अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। स्वीमिंग पुल में रक्षक का होना अनिवार्य है, ताल रक्षक को जीवन रक्षक, प्राथमिक उपचार देने एवं पुनः जीवन साधनों का प्रयोग स्वीमिंग पुल के प्रचालन और जल के परीक्षण एवं उनकी सुरक्षा के अनुरक्षण में शिक्षित एवं दक्ष होना अनिवार्य होगा।

स्वीमिंग पुल में पानी की गुणवत्ता के दैनिक परिचालन अभिलेख आवश्यक रूप से संधारित किया जाना अनिवार्य होगा। स्वीमिंग पुल में जानबूझकर या किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित होने का संदेह होने पर प्रवेश दिया जाना प्रतिबंधित होगा। स्वीमिंग पुल में मूत्र त्याग, मल त्याग, थूकना आदि नहीं किया जावे। स्वीमिंग पुल के आसपास गिलास, कप, बोतल, कांच के पात्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। स्वीमिंग पुल के आसपास खान-पान, दौड़ना, कूदना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। स्वीमिंग पुल में शराब आदि मादक पदार्थों का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। स्वीमिंग पुल परिसर में सामूहिक उपयोग के लिये आंतरिक नियमों को संवर्ग एवं सभी समुचित सांकेतिक चिन्ह लगाया जाना अनिवार्य होगा।

स्वीमिंग पुल में छोटे बच्चों/नाबालिग बच्चों को बिना पालक के प्रवेश नहीं दिया जावे एवं इस हेतु पृथक से मापदण्ड अनुसार कम गहरा चिन्हित जगह पर ही नहाने दिया जावे तथा बचाव हेतु सभी आवश्यक उपकरण तद्नुसार पृथक से रखे जावें। स्वीमिंग पुल में आवश्यक संसाधन रखना अनिवार्य होगा। बचाव उपकरण रस्सी, टॉर्च, जीवन रक्षक कवच, रबर, ट्यूब आदि स्वीमिंग पुल के प्रबंधक/संचालक को आदर्श उप विधियों में वर्णित सभी दिशा निर्देशों का अक्षरतः पालन करना अनिवार्य होगा।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, समस्त जिला भिण्ड, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर परिषद समस्त जिला भिण्ड, थाना प्रभारी समस्त जिला भिण्ड अपने क्षेत्र अन्तर्गत संचालित स्वीमिंग पुलों का निरीक्षण एवं सतत् निगरानी रखेंगे तथा अनियमितता पायी जाने पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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