आगर-मालवा मध्यप्रदेश

अनुसूचित जाति वर्ग के युवक-युवती स्व-रोजगार स्थापित करने हेतु संत रविदास स्वरोजगार योजना में ऑनलाईन आवेदन करें

कबीर मीशन – संतोष कुमार सोनगरा आगर जिला प्रतिनिधि।

आगर-मालवा, 10 अगस्त/ अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों को स्व-रोजगार से जोड़ने हेतु शासन द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त एवं पोषण योजना संचालित की गई है। जिसके माध्यम से युवाओं को स्व-रोजगार के लिए बैंक के माध्यम से ऋण प्रदाय किया जाएगा।

संत रविदास स्वरोजगार योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवक-युवति जो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो तथा आयु के 18 से 40 वर्ष हो स्व-रोजगार स्थापित करने के लिए 01 लाख से 50 लाख रुपए का ऋण पर 05 प्रतिशत ब्याज अनुदान (अधिकतम 07 वर्ष ) के लिए ऋण प्राप्त कर सकते है। डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजनांतर्गत 18 से 55 वर्ष के युवक एवं युवति जो आयकर दाता न हो को 10 हजार से 01 लाख तक ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान (5 प्रतिवर्ष तक) प्रदाय किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु एमपी ऑनलाईन के माध्यम से samast.mponline.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित आगर संयुक्त कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक-06 एवं 07 में सम्पर्क कर सकते है।

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