राजगढ़

आम निर्वाचन 2022 नगरीय निकाय क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 प्रभावशील कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

कबीर मिशन समाचार/राजगढ़,

02 जून, 2022

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्ष दीक्षित द्वारा निर्देशित किया गया है कि नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 की घोषणा की जा चुकी है। घोषित कार्यक्रम अनुसार प्रथम चरण 06 जुलाई 2022 को नगर पालिका राजगढ़, ब्यावरा एवं नगर परिषद् खुजनेर, सुठालिया एवं द्वितीय चरण 13 जुलाई 2022 को नगर पालिका नरसिंहगढ़, सारंगपुर एवं नगर परिषद् कुरावर, बोडा, तलेन, पचोर, खिलचीपुर, छापीहेडा, जीरापुर, माचलपुर नगरीय निकायों में चुनाव सम्पन्न होना है।

उन्होंने आगानी नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण एवं निर्भीक रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु यह नगरीय निकाय में कोई आमसभा या अन्य कोई भी कार्यक्रम बिना अनुमति के नहीं किये जाने के आदेश दिए है। साथ ही कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर न चलें, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर फटाका एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थ आदि का उपयोग प्रदर्शन नहीं कर सके, के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने किया गया है। उन्होंने उक्त आदेश नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराया जाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जारी किया है।

जारी प्रतिबंधात्मक आदेश अनुसार उक्त अवधि में कोई आमसभा या जुलूस या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम हेतु अनुमति ली जाने एवं दी गई अनुमति अनुसार ही निर्धारित स्थल पर व समय सीमा अन्तर्गत आयोजित करने एवं जुलूसों का मार्ग दी गई अनुमति के अनुसार ही रखने हेतु आदेात किया है। कोई भी व्यक्ति जिसमें शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी व्यक्ति भी शामिल है, सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आग्नेय शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर विचरण नहीं करेगा तथा सभी अस्त्र-शस्त्र धारक के मकान के चार दीवारी के अन्दर ही रखे जायेंगे एवं आदेश प्रसारित होने पर शस्त्र पुलिस थाने में जमा कराये जायेंगे। सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति घातक शस्त्र जैसे – फर्सा, बल्लम, तलवार, भाला, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, बरछी, त्रिशुल, लाठी, तीरकमान इत्यादि लेकर नहीं निकलेगा और न ही उपयोग एवं प्रदर्शन कर सकेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर फटाका एवं अन्य विस्फोटक सामग्री, ज्वलनशील पदार्थ, मशाल आदि का उपयोग व प्रदर्शन नहीं कर सकेगा।

जिले की राजस्व सीमा के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में सभा, नुक्कड़ सभा हेतु स्थल चयन से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि सभा के आयोजन से किसी भी प्रकार से यातायात बाधित न हो। अनुमति लेते समय अनुमतिदाता यह ध्यान रखेंगे कि दो सभाओं के बीच पर्याप्त समय अन्तराल हो, जिससे एक राजनैतिक दल द्वारा सभा समापन के पश्चात् तथा दूसरे राजनैतिक दिल/अभ्यर्थी द्वारा सभा प्रारम्भ में परस्पर टकराव न हो। अनुमति हेतु आवेदन क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय नेताओं के कार्यक्रम की प्रति के साथ सभा दिनांक से अधिकतम 1 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा। राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों के निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकित सूची के स्टार प्रचारकों के मामलो यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों को सभा स्थल हेतु स्थान के अधिपति/स्वामी/स्थानीय प्राधिकारी से सभा हेतु विधिवत् पूर्वानुमति प्राप्त करना होगी एवं इस हेतु निर्धारित धन राशि भुगतान करनी होगी। सभाओं की अनुमति मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे पूर्व तक दी जायेगी। राजनैतिक विज्ञापन हेतु अनुमतियां निर्वाचन अवधि में जारी की जा सकेंगी। विज्ञापन एजेंसी अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों से उक्तानुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी निर्धारित दर से ही राशि वसूल कर सकेंगे।

यह आदेश केवल नगर पालिका/नगर परिषद् सीमा क्षेत्र में लागू होगा। नगर पालिका/नगर परिषद में संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी निर्धारित नीति के अनुरूप ही राजनैतिक दलो/उम्मीदवारी को विज्ञापन हेतु सशुल्क अनुमतियां दी जा सकेगी। नगर पालिका/नगर परिषद में शासकीय, सार्वजनिक, सामुदायिक भवन/सम्पत्ति अथवा भूमि पर किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन/प्रचार प्रतिबन्धित रहेगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी निजी भवनों पर भवन/भूमि स्वामी लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरांत झण्डे, बैनर अस्थाई फ्लेक्स बोर्ड भवन/भूमि स्वामी की दीवार पर लगा सकते हैं। इसके लिये आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी तीन दिवस के अन्दर जानकारी निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

झण्डे, बैनर अस्थाई फ्लेक्स बोर्ड पर राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाये जिससे कि विभिन्न समुदायों में असंतोष उत्पन्न होकर लोक न्यूसेंस की संभावना उत्पन्न हो एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लघन परिलक्षित हो। उन्होंने संबंधितों को जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने एवं अनुमति हेतु आवेदन प्राप्त कर वैद्य स्थानों के लिए अनुमति /अनापत्ति जारी करने हेतु ऐसी व्यवस्था नियत कराने जिससे आवेदकों को असुविधा एव विलम्ब की स्थिति निर्मित नहीं हो तथा यह भी सुनिश्चित करने कि अनुमति दी जाने में किसी एक व्यक्ति/दल का एकाधिकार न हो एवं समस्त राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों/ व्यक्तियों को अनुमति प्राप्त करने /विज्ञापन प्रदर्शन का समान अवसर मिले। यह आदेश 18 जुलाई, 2022 तक प्रभावशील रहेगा।

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