कबीर मिशन समाचार पत्र सुरेश मेहर संवाददाता तहसील गरोठ जिला मंदसौर
सिक्युरिटी गार्ड विशाल द्वारा गाडी चेक करना व मोबाईल पर किसी अन्य व्यक्ति को गाडी मे सोयाबीन भरे होने की सूचना देने पर मुखबीरी के शक में आक्रोशित होकर आरोपियों द्वारा हत्या—-।
गरोठ– अनुराग सुजानिया (भा.पु.से.), पुलिस अधीक्षक जिला मन्दसौर के निर्देशन में एवं श्रीमती हेमलता कुरील, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (गरोठ) के मार्गदर्शन में थाना गरोठ के विशाल प्रजापत के सनसनी केस हत्याकांड में आरोपियो की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी गरोठ निरीक्षक धर्मेंद्र शिवहरे, थाना प्रभारी नई आबादी वरुण तिवारी, थाना प्रभारी सुवासरा कमलेश प्रजापति, थाना प्रभारी शामगढ उदयसिंह अलावा तथा स्टॉफ के 25 अधिकारी/ कर्मचारी की कुल 08 टीमे गठित की गई। जिनके कुशल नैतृत्व से आरोपियो को 48 घंटे में गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा करने में सफलता मिली।
दिनांक 31.07.24 को फरियादी श्यामलाल पिता कैलाशचंद्र व्यास उम्र 30 साल निवासी कुरावन थाना शामगढ ने रिपोर्ट कि ग्राम नारिया बुजुर्ग मे क्रेशर के पास कच्चे आम रोड पर पवन चक्की के सुरक्षा गार्ड विशाल प्रजापत पिता देवीलाल प्रजापत उम्र 30 साल निवासी खजुरी रुण्डा थाना गरोठ की पिकअप वाहन मे आये अज्ञात आरोपियो के द्वारा धारदार हथियार से सिर, मुह, चेहरे पर गम्भीर चोंटे पहुंचाकर हत्या कर दी है। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना गरोठ पर अपराध क्रं. 346/2024 धारा 103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 का पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया।प्रकरण की विवेचना के दौरान मौके पर वरिष्ठ अधिकारीगण पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ श्रीमती हेमलता कुरील मौके पर आये, घटनास्थल का बारिकी से निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। विवेचना के दौरान ग्राम खजुरी रुण्डा, साठखेडा, मेलखेडा, बनी, कुरावन, बसई, सीतामऊ, बिलांत्री व दलोदा के रुट मे पडने वाले करीबन 500 सीसीटीवी कैमरो के सीसीटीवी फूटेज चैक किये गये, थाना गरोठ, थाना शामगढ, थाना सुवासरा थाना भानपुरा के पुर्व के गम्भीर अपराधो मे गिरफ्तार आरोपियो की जानकारी थाना अभिलेख व मुखबीरो से ली गई।
मामले मे तकनीकी साक्ष्य. सीसीटीवी फूटेज, थाना अभिलेख व मुखबीर सूचना के आधार पर दिनांक 02.08.2024 के 12.00 बजे अंसार नदी पुल के पास संदेही द्वारकालाल पिता बापूलाल जाति बागरी उम्र 32 साल निवासी बागरी खेडा (सेमरोल खेडा) थाना गरोठ, राधेश्याम पिता बापूलाल जाति बागरी उम्र 24 साल निवासी बागरी खेडा (सेमरोल खेडा) थाना गरोठ व मोहनलाल पिता मांगीलाल जाति बागरी उम्र 42 साल निवासी बागरी मोहल्ला आलमगढ शामगढ थाना शामगढ को पिकअप वाहन के साथ हिरासत में लेकर थाना पर बारिकी से पुछताछ की गई, जो उपरोक्त सभी के द्वारा विशाल प्रजापत निवासी खजुरी रुण्डा की हत्या लोहे की टामी व चाकु मारकर करना स्वीकार किया गया। आरोपियो ने पुछताछ में ग्राम मानपुरा मे स्थित सिध्दी विनायक वेयर हाउस से 32 कट्टे सोयाबीन चोरी कर ले जाना बताया गया, तथा घटना स्थल पर सोयाबीन के कट्टो को खोलकर सोयाबीन को गाडी मे भरने के उद्देश्य से खडे होना,
तथा मोके पर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गाडी चैक करना व मोबाईल पर किसी अन्य व्यक्ति को गाडी मे सोयाबीन भरे होने की सूचना देने पर मुखबीरी के शक पर आक्रोशित होकर जान से मारने की नियत से टामी एवं चाकु से सिर, गले एवं भुजाओं पर हमला कर हत्या करना स्वीकार किया। मामले मे आरोपीगणो से पुछताछ के आधार पर पृथक पृथक मेमोरेण्डम तैयारकर आरोपीगणो की अपराध सदर मे विधिवत गिरफ्तारी की गई है चोरी की गई, सोयाबीन को दलोदा मण्डी मे 4100 रुपये क्विंटल के भाव से 75190 रुपये मे बेचना स्वीकार किया।गिरफ्तारशुदा आरोपियो को पृथक से माननीय न्यायालय पेश कर पुलिस रिमाण्ड लिया जाकर प्रकरण मे जप्ति संबंधित कार्यवाही कर अग्रिम अनुसंधान कार्यवाही की जाती है।
प्रकरण मेंनिरीक्षक धर्मेंद्र शिवहरे थाना प्रभारी गरोठ, थाना प्रभारी नई आबादी वरुण तिवारी, थाना प्रभारी सुवासरा कमलेश प्रजापति, थाना प्रभारी शामगढ उदयसिंह अलावा, उनि शैलेंद्रसिंह कनेश, उनि कुलदीपसिंह राठौर, उनि रितेश नागर, उनि कपिल सौराष्ट्रीय, उनि विकास गेहलोत उनि बापूसिंह बामनिया, उनि भारत कटारा, उनि उनि मनोज महाजन, उनि सुभाष गिरी, सउनि बलवानसिंह देवडा, प्रआर दशरथ मालवीय, प्रआर चत्तरसिंह देवडा, प्रआर रमीज राजा, प्रआर अर्जुनसिंह, प्रआर दिलीपसिंह आर भानुप्रतापसिंह, आर नरेंद्र सिंह, आर वाजीद, आर पुष्कर, आर इरफान, इरफान सुल्तान, आर मनीष, आर संजय देतवार, आर रामकरण, आर पवन, आर मुख्त्यार, कन्हैयालाल मीणा, आर दिनेश, आर नेमाराम आर बाबुलाल, आर संजय, आर. चालक शैतान कछावा व सायबर सेल प्रआर आशीष बैरागी व मनीष बघेल का सराहनीय योगदान रहा।