क्राइम देश-विदेश भिंड मध्यप्रदेश समाज

7 वर्ष की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा

कबीर मिशन समाचार पत्र भिण्ड

भिंड गोहद: धारा 376एबी भादवि एवं 5एम/6 पॉकसो अनिरूद्ध कुशवाह उर्फ दौली उर्फ दौलत पुत्र सीताराम कुशवाह, निवासी दाने बाबा का पुरा मौ को गोहद न्यायालय ने अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा दी है एवं दो हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।

विशेष लोक अधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा बताया गया कि फरियादिया (पीड़िता की मां) नि.ग्राम दाने का पुरा थाना मौ जिला भिण्ड ने अपनी पुत्री, पीड़िता के पिता तथा पीड़िता के दादा द्वारा थाना आकर जुवानी रिपोर्ट की कि दिनांक 15.05.2022 को सुबह 10 बजे की बात है। पीड़िता की मां खेत से घर वापस आई तो उसने अपने पति को बोला कि दौली उर्फ दौलत उर्फ अनिरूद्ध कुशवाह अपनी तखरी लेके गया है

अभी तक देने नहीं आया तो फरियादिया के पति तखरी लेने दौली उर्फ दौलत उर्फ अनिरूद्ध कुशवाह के यहाँ जाने लगे तो दुकान पर ही अनिरूद्ध कुशवाह मिल गया और वह बोला कि अपनी लड़की को मेरे घर भेज दो में तखरी देता हूँ तो फरियादिया के पति ने उसकी बेटी को अनिरूद्ध कुशवाह के साथ उसके घर तखरी लाने भेज दिया 10-15 मिनिट तक जब पीड़िता घर नहीं आई तो फरियादिया और उसके पति अनिरूद्ध कुशवाह के घर गए अनिरूद्ध कुशवाह का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कुंदी लगी थी तब पीड़िता की मां ने पीड़िता को आवाज लगाई बेटी, तो दौली बोला पीड़िता यहां नहीं है तो मेरे पति ने कहा नहीं है, तो दरवाजा तो खोल दे बहुत बोलने के बाद अनिरूद्ध कुशवाह ने दरवाजा खोला तो मेरी बेटी बिना कपड़ों के खटिया पर डली थी

अनिरूद्ध कुशवाह ने भी नीचे कुछ नहीं पहना था। हमे देखते ही पीड़िता उनके पास जाकर रोने लगी फरियादिया के पति ने अनिरूद्ध कुशवाह को एक झापड़ मारा फिर अनिरूद्ध कुशवाह भाग गया फिर हमने अपनी बच्ची (पीड़िता) से पूछा कि अनिरूद्ध कुशवाह ने तुम्हारे साथ क्या किया तो पीड़िता ने बताया कि अनिरूद्ध कुशवाह ने उसके साथ गुण्डिहाई की है मैंने पूछा कैसे तो पीड़िता ने बताया दौली उर्फ अनिरूद्ध ने उसके साथ गलत काम किया फिर फरियादी अपनी बेटी (पीड़िता) व पति के साथ घर आई ससुर और बाकी घर वालों को पूरी बात बताई फिर थाने पर रिपोर्ट करने गयी।

थाना मौ पर धारा 376एबी भादवि एवं 5एम/6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया अनुसंधान उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।विशेष अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड के द्वारा दिनांक 20.02.2024 को • अभियोजन द्वारा से सहमत होते हुये अभियुक्त अनिरूद्ध कुशवाह उर्फ दौली उर्फ दौलत पुत्र सीताराम कुशवाह, निवासी दाने बाबा का पुरा मौ, भिण्ड, मध्यप्रदेश को धारा 376एबी भादवि एवं 5एम/6 पॉक्सो भा.द.सं. के अंतर्गत दोषी मानते हुये अभियुक्त को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा एवं रूपये 2000/- के अर्थदंड से दण्डित किया ।

About The Author

Related posts