उज्जैन 25 अक्टूबर। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय महिदपुर द्वारा शिवम पिता शंभुसिंह चौहान निवासी सांवरिया पेट्रोल पम्प के पास घोंसला के विरूद्ध अवैध रूप से उर्वरक व्यापार करने और बिना लायसेंस के खाद विक्रय किये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
इस समय किसान को यूरिया खाद की सबसे अधिक जरूरत होती है और ऐसे बड़े धन्नासेठों के पास पहले से ही स्टाक करके रख लेते हैं और फिर अधिक दाम पर किसानों को बेचते हैं। गेहूं कि फसल में यूरिया खाद की सबसे अधिक जरूरत होती है।