भोपाल मध्यप्रदेश शिक्षा

महाविद्यालयों के अतिथि शिक्षकों का बढ़ाएं गए मानदेय का आदेश जारी

महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को 50,000 रुपये मानदेय को मिली स्वीकृति। आदेश जारी। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षिक परिवार के सभी सदस्यों की चिंता की और उनके कल्याण के लिए यथासंभव प्रयास किये।

मप्र में विधानसभा चुनाव के चलते भाजपा सरकार लगातार नई नई घोषणाएं कर रही हैं। वहीं शिवराज मामा को भी सुकून नहीं है। दिन रात लगे रहते हैं कि कहीं सत्ता हाथ से नहीं चली जाएं। वैसे भी टिकड़म लगाकर तो बैठ गए थे अब पता नहीं क्या होगा। इसलिए मामा जी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हर वर्ग, समाज, जाति, क्षेत्र और विभाग को झोला भर भर कर घोषणाएं दे रहे हैं।

ऐसे में पिछले विधानसभा चुनाव में भी अतिथि शिक्षकों का बड़ा मुद्दा रहा था। इसलिए शिवराज माना है सभी अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाए हो और आचार संहिता लागू होने तक कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में एक आदेश जारी हुआ है जिसको कैबिनेट मंत्री डॉ मोहन यादव ने ट्वीट किया है और लिखा है कि महाविद्यालय के अतिथि शिक्षकों को 50 हजार रुपए मानदेय की की स्वीकृति मिल गई है। यह आदेश मप्र शासन के उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय ने जारी किया है।

जिसमें लिखा है कि 16 सितंबर 2023 को निर्णय के अनुक्रम में वित्त विभाग द्वारा दिए परामर्श अनुसार प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को वर्तमान में प्रतिदिवस देय राशि 1500 रू से मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए। 01 अक्टूबर 2023 से अतिथि विद्वानों को प्रतिदिवस मानदेय 2000 रू करते हुए अधिकतम मानदेय राशि 50000 रू प्रदाय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। बाकी अतिथि शिक्षकों के लिए अन्य शर्तों को यथावत रखा गया है।

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