आगर-मालवा मध्यप्रदेश

मतदाताओं के आधार क्रमांक स्वैच्छिक आधार पर लिए जाने का प्रावधान

कबीर मिशन :- संतोष कुमार सोनगरा आगर जिला प्रतिनिधि 7566001755

आगर-मालवा, 29 जुलाई/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1960 के नियम 26 बी में संशोधन किया जाकर मतदाताओं के आधार क्रमांक (डाटा/नम्बर) मतदाताओं से स्वैच्छिक आधार पर लिए जाने का प्रावधान किया गया है।

इसके लिए आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम 01 अगस्त 2022 से प्रारंम्भ किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत मतदाता स्वयं भी NVSP VHA VPORTAL के माध्यम से ऑनलाईन कर सकते है एवं बीएलओ के द्वारा गरूड एप्प के माध्यम से आधार नम्बर दर्ज कर सकता है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र सिंह रघुवंशी ने जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग एवं स्वीप नोडल अधिकारी प्रबंधक एमपी एग्रो ओपी विजयवर्गीय को पत्र जारी कर आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के निर्देश दिए है।

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